
MP Widow Remarriage: विधवाओं के घर बसाने की सरकार की पहल
MP Widow Remarriage: मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं के दोबारा घर बसाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय पहल की है.
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने विधवा महिलाओं से विवाह करने वाले पुरूष को 2 लाख रुपए की नकद राशि देने का फैसला किया है.
सरकार का इस योजना के बारे में कहना है कि यह राज्य में विधवओं की जिंदगी में वापस खुशी लाने के लिए किया जाने वाला देश का पहला प्रयास है.
इस बारे में विभाग का अनुमान है कि यह प्रस्ताव तीन महीने के भीतर राज्य में प्रभावी रूप लागू हो जाएगा. जिससे तकरीबन हर साल 1000 विधवा महिलाओं का फिर से घर बस सकेगा.
गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विधवा महिलाओं की दोबारा शादी को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति बनाने को कहा था.
जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने यह पहल की है.
आपको बता दें कि देश में 1856 में अंग्रेजी शाशनकाल में विधवा विवाह को पहली बार वैध करार दिया था.
म.प्र सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
हालांकि सरकार की तरफ से इस विवाह के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है
जानें, क्या हैं शर्तें
इस शादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि शादी करना वाले व्यक्ति का यह पहला विवाह होना चाहिए, यानि की इससे पहले उस व्यक्ति की किसी और से शादी ना हुई हो.
इसके अलावा शादी करने के बाद जोड़े को जिला कलेक्टर में अपना विवाह दर्ज कराना पडेगा, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए सबूतों को सरकार स्वीकार नहीं करेगी.
वहीं जिस विधवा महिला सो वो विवाह कर रहा हो उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
साभार- टाइम्स ऑफ इंडिया